चौथी मंज़िल के मुद्दे पर होम डवेलपर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन
गुरुग्राम, 27 जून (हप्र)
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 23 फरवरी को चौथी मंजिल के नक्शे पास करने पर रोक लगाने के बाद पैदा हुई समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को गुरुग्राम होम डवेलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इन समस्याओं के जल्द समाधान का आग्रह किया। नरेंद्र यादव ने बताया कि डीटीपी प्लानिंग गुरुग्राम राजेश कौशिक की तरफ से भी 27 अप्रैल 2023 को डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखकर गुरुग्राम की लाइसेंस कॉलोनियों में स्टिल्ट के साथ चार फ्लोर और ग्राउंड के साथ तीन फ्लोर के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन नियमावली के तहत दिए जा रहे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के संबंध में विभिन्न प्रकार के मामलों में आ रही समस्याओं के निपटान के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। कई मामलों में तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल के लिए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी लेकिन आर्किटेक्ट्स द्वारा कंपाउंडिंग के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) दे दिए गए हैं। स्टिल्ट 4 के लिए स्वीकृत बिल्डिंग प्लान की वैद्यता 23 फरवरी 2023 से पहले समाप्त हो चुकी हैं और अब आर्किटेक्ट बिल्डिंग प्लान के री-वेलिडेशन के लिए कंपोजिशन फीस के साथ ओसी देने के बाद केस फाइल जमा कर रहे हैं। नियमों में अपेक्षित शुल्क के साथ दो साल की एक्सटेंशन का प्रविधान है। चौथी मंजिल पर पेंट्री/स्टोर के प्रविधान के साथ स्टिल्ट 4 के लिए नक्शा स्वीकृत और वैध है लेकिन प्लाट मालिक ने चौथी मंजिल के लिए ईडीसी 23 फरवरी के बाद जमा की है। स्टिल्ट पार्किंग के साथ चौथे फ्लोर के बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी गई है लेकिन प्लाट मालिक ने चौथी मंजिल के लिए आईडीसी (एफएआर शुल्क) 23 फरवरी के बाद जमा किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने भवन की ऊंचाई के मापदंडों को संशोधित किया है। पहले यह 15 मीटर थी और बाद में इसे बढ़ाकर 16.5 मीटर कर दिया गया।