फिलहाल बंद नहीं होंगे हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटल
ज्ञान ठाकुर/ हप्र
शिमला, 25 नवंबर
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के एकल पीठ के फैसले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राकेश कैथला की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति लाभ देने में देरी से जुड़े मामले में पर्यटन विकास निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात यह राहत दी। निगम ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सेवानिवृत्त व मृतक कर्मियों के आश्रितों को उनके तमाम सेवानिवृत्ति लाभ दस दिनों के भीतर व चतुर्थ श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभ का 60 से 65 फीसदी लाभ एक माह के भीतर अदा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी के लिए निर्धारित की है।
गौर हो कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 19 नवंबर को पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। हालांकि, 22 नवंबर को एकल पीठ ने इन 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी थी।