Himachal Highcourt अंतिम तिथि के बाद भी आरक्षित उम्मीदवार जमा करवा सकते हैं पात्रता प्रमाण पत्र : हाईकोर्ट
शिमला, 13 दिसंबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षित उम्मीदवार की पात्रता को प्रदर्शित करने से जुड़े प्रमाण पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद भी उचित समय के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने के प्रमाण के विपरीत, आरक्षण के लिए उम्मीदवार की पात्रता को प्रदर्शित करने वाले बीपीएल, एससी, एसटी इत्यादि प्रमाण पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद उचित समय के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जस्टिस मोहन गोयल ने बीपीएल प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जमा न करने पर पात्रता रद्द करने से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए यह कानूनी स्थिति स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र के साथ ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत न करना घातक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक बीपीएल उम्मीदवार, बीपीएल श्रेणी से संबंधित अपनी पहचान सिर्फ इसलिए नहीं खो देता कि वह अपने नियंत्रण से परे कारणों से आवेदन पत्र के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया।