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निष्पक्ष जांच न होने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान

07:01 AM Sep 12, 2024 IST

शिमला, 11 सितंबर (हप्र)
महिला से बदसलूकी से जुड़े मामले में पुलिस की निष्पक्ष जांच न होने पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े तथ्यों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह जाहिर होता है कि पुलिस जिला बद्दी में पुलिस स्टेशनों के कामकाज में कुछ गंभीर गड़बड़ी है और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वहां तैनात कई अधिकारियों व कर्मचारियों का अपने संबंधित स्थानों पर असाधारण रूप से लंबा कार्यकाल रहा है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला, बद्दी को निर्देश दिया है कि वे पुलिस जिला, बद्दी में तैनात उन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची न्यायालय को उपलब्ध कराएं, जिन्होंने पुलिस जिला, बद्दी में तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है। चूंकि पुलिस अधीक्षक, बद्दी अकेले हैं, जिन पर फिलहाल अदालत भरोसा कर सकती है, क्योंकि वहां तैनात अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा चुका है।

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