हिमाचल हाईकोर्ट ने आरोपी सिंगर जगतार सिंह संधू की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
शिमला, 4 अक्तूबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शूटिंग के लिए आई एक मॉडल के साथ दुष्कर्म के आरोपी सिंगर जगतार सिंह संधू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिमला महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में पीड़िता एक मॉडल है। उसे याचिकाकर्ता जो एक गायक है, शिमला में एक वीडियो शूट करने के लिए ले गया था। उसने शिमला के एक होटल में उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसने पीड़िता को चंडीगढ़ में छोड़ दिया। पीड़ित और आरोपी पक्ष का स्टेटस और एक-दूसरे के संबंध में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।
मामले के अनुसार पीड़िता ने लुधियाना के जगतार सिंह संधू पर शिमला के होटल में 21 दिसंबर 2023 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह 21 दिसंबर की रात को शिमला के एक होटल में ठहरी थी। इस दौरान जगतार सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रेप की धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच की। पुलिस के अनुसार जांच में आरोपी के डीएनए मैचिंग से पीड़िता द्वारा लगाए आरोपों की पुष्टि हुई है।
स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित करने की इजाजत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोहड़ू को राजकीय स्नातकोतर डिग्री कॉलेज सीमा में दो दिवसीय वार्षिक दिवस समारोह का आयोजन करने की इजाजत दे दी है। यह समारोह 12 और 13 अक्तूबर को होना है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोहड़ू द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए।