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हिमाचल हाईकोर्ट ने दी आरोपियों को अग्रिम जमानत

07:25 AM Aug 28, 2024 IST
हिमाचल हाईकोर्ट ने दी आरोपियों को अग्रिम जमानत

शिमला, 27 अगस्त (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश के तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इन आरोपियों में गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी शामिल हैं।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात उन्हें पहले से प्राप्त अंतरिम अग्रिम जमानत को स्थायी करने के आदेश जारी किए। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
एफआईआर में राकेश शर्मा और आशीष शर्मा पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची। जबकि तरुण भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार के इशारे पर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचने के आरोप में तरुण भंडारी के विरुद्ध भी एफआइआर दर्ज की गई थी।

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