हिमाचल हाईकोर्ट ने दिये काम में तेजी लाने के निर्देश
शिमला, 30 दिसंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र में तेजी से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य पूरा करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम धर्मशाला की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीवरेज लाइन बिछाने का काम जल शक्ति विभाग द्वारा किया जाना है। निगम की ओर से बताया गया कि तहसीलदार धर्मशाला द्वारा तैयार की गई डिमार्केशन रिपोर्ट जल शक्ति विभाग को सौंप दी गई है और अब सीवरेज लाइन बिछाने का काम जल शक्ति विभाग को करना है। इस पर जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शीघ्रता से कार्य शुरू करने के पश्चात् चार सप्ताह के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए। जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात् हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को तहसीलदार धर्मशाला को दो सप्ताह के भीतर डिमार्केशन कर अपनी रिपोर्ट नगर निगम को सौंपने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में नगर निगम धर्मशाला ने कुछ लोगों की आपत्तियों के पश्चात् डिमार्केशन करने का आवेदन राजस्व विभाग के समक्ष किया था। इस मामले में नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले भू-मालिकों को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 358 का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की है।