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हिमाचल के डीजीपी के तबादला आदेश पर रोक

07:57 AM Jan 04, 2024 IST
हिमाचल के डीजीपी के तबादला आदेश पर रोक

नयी दिल्ली/शिमला, 3 जनवरी (ट्रिन्यू/एजेंसी)
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को उन्हें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से हटाने के लिए कहा गया था। 26 दिसंबर, 2023 के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, कुंडू को राज्य के आयुष विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में स्थानांतरित करने का एक आदेश मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुंडू को 26 दिसंबर के आदेश की वापसी के वास्ते हाईकोर्ट जाने के लिए छूट प्रदान की। पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि जब तक आदेश वापसी के आवेदन का हाईकोर्ट निस्तारण नहीं करता, तब तक राज्य डीजीपी के पद से कुंडू के तबादले के निर्देश पर स्थगन रहेगा। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि दो सप्ताह के अंदर आदेश वापसी के आवेदन को निस्तारित किया जाए। हाईकोर्ट ने एक कारोबारी पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोपों के बाद कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सहमति जता दी थी। कुंडू के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मामला ‘असाधारण’ है क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उनका तबादला करने का निर्देश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पुलिस महानिदेशक और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक का तबादला किया जाए ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरा होने की उसकी शिकायत के मामले में जांच को प्रभावित नहीं कर पाएं। याचिका का निपटारा करते हुए सीजेआई ने स्पष्ट किया कि पक्षों के सभी अधिकार और तर्क खुले रखे गए हैं।

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6 सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाओं पर रोक

हिमाचल प्रदेश सरकार को संसदीय सचिवों (सीपीएस) मामले में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा लगाये गए 6 सीपीएस के मंत्री के तौर पर काम करने और मंत्रियों वाली सुख सुविधाएं लेने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अधिवक्ता सतपाल जैन ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। सतपाल जैन ने कहा कि इन नियुक्तियों के खिलाफ भाजपा के सतपाल सत्ती और अन्य ने याचिका दायर की है। भाजपा की दलील है कि सीपीएस का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीपीएस केवल मंत्रियों को उनके काम में सहायता कर रहे हैं।

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