राजनीतिक सिफारिश पर हुए तबादले पर हाईकोर्ट की रोक
शिमला, 6 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता की सिफारिश पर आधारित तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता रमेश कुमार द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात शिक्षा सचिव सहित शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता वर्तमान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महादेव, जिला मंडी के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय नौलखा में टीजीटी (कला) के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी को 2 मई के आदेश के तहत राजकीय उच्च विद्यालय जाछ, मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसने वर्तमान स्थान पर सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा जारी डीओ नोट के आधार पर उसको राजकीय उच्च विद्यालय जाछ, मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो वर्तमान स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि डीओ नोट के आधार पर स्थानांतरण आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों और विवादित स्थानांतरण आदेश का अवलोकन कर पाया कि याचिकाकर्ता ने अभी तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है और उसका स्थानांतरण बाहरी व्यक्ति द्वारा जारी डीओ नोट के आधार पर किया गया है जिसका प्रशासनिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोर्ट ने प्रार्थी के स्थानांतरण आदेश के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।