मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर 2 हफ्तों में निर्णय दे हाईकोर्ट : शीर्ष अदालत

07:13 PM Aug 25, 2021 IST

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (एजेंसी)

Advertisement

सुप्रीमकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाये। भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर शिफ्ट किया गया था। इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर एक साल का कार्यकाल होगा। चीफ जस्टिस एनवी रमण और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट को थोड़ा और समय दिया जाए क्योंकि सरकार को वहां लंबित याचिका पर अपना जवाब देना है। प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से सेवा की अवधि बढ़ाने के बाद अस्थाना को नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

 

Advertisement

 

Advertisement
Tags :
‘दिल्लीअदालतअस्थानाआयुक्तखिलाफ’नियुक्तिनिर्णयपुलिसयाचिकाशीर्षहफ्तोंहाईकोर्ट