नीट उत्तर कुंजी मसले पर हाईकोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 7 जून (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी में दो सही जवाब वाले एक प्रश्न को लेकर शिकायत करने वाली ‘नीट-यूजी’ अभ्यर्थी की याचिका पर शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का रुख जानना चाहा।
जस्टिस डीके शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए के वकील से याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देने वालों को समान अंक दिये जाने चाहिए, जैसा कि दोनों सही उत्तर देने वालों को दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षा में निष्पक्षता का सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन समान मानदंड पर होना चाहिए और आरोप लगाया कि प्राधिकारों ने दो सही विकल्पों को अंक प्रदान कर निष्पक्षता के साथ समझौता किया, जबकि निर्देशों में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि केवल एक विकल्प सही है। नकारात्मक प्रभाव को टालने के उद्देश्य से 17 वर्षीय छात्रा ने उक्त सवाल का जवाब नहीं दिया और 720 अंकों में 633 अंक और करीब 98 पर्सेंटाइल प्राप्त किया। अखिल भारतीय स्तर पर उसकी रैंक 44,700 के करीब है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि एक अंक भी उसकी अखिल भारतीय रैंक में बदलाव ला सकता है और इसलिए एनटीए को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (नीट-यूजी) 2024 के परिणामों, रैंक एवं पर्सेंटाइल को ठीक करने और संशोधित अंकों के आधार पर नतीजे पुन:जारी करने के लिए निर्देश दिया जाए।