स्वास्थ्य सेवाओं पर हाईकोर्ट की सुक्खू सरकार को फटकार
शिमला, 20 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ताहालत को लेकर सुक्खू सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि वे यह जानकर व्यथित हैं कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार करने में बहुत कम रुचि दिखा रही है। कोर्ट ने विशेषकर शिमला, टांडा और चम्बा के मुख्य अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर के बुनियादी ढांचे पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने हैरानी जताई कि आईजीएमसी शिमला में मुख्यमंत्री ने 9 मार्च, 2023 को ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया था परंतु आज तक यह शुरू नहीं हुआ। स्टेट्स रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि ये ट्रामा सेंटर या तो पर्याप्त स्टॉफ न होने के कारण शुरू नहीं हुए हैं या इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।
कोर्ट ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव को स्वास्थ्य, वित्त, लोक निर्माण, फायर सेफ्टी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के मुखिया की एक संयुक्त बैठक बुलाने के आदेश दिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को शिमला, टांडा और चम्बा में ट्रॉमा सेंटरों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कदम उठाने के आदेश भी जारी किए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 19 जून तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए।