हाईकोर्ट का आदेश : दोआबा, माझा क्षेत्रों में दोबारा हो यूरेनियम संदूषण के परीक्षण
चंडीगढ़, 24 अगस्त (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले परीक्षण मानकों में विसंगतियों के बाद पंजाब के दोआबा और माझा क्षेत्रों में यूरेनियम संदूषण के लिए पानी के नमूनों की व्यापक पुनः जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पानी की जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अद्यतन मानकों के अनुसार पुनः की जानी आवश्यक है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में परीक्षण के लिए रखे गए कुछ नमूनों में ‘यूरेनियम’ के अंश पाए गए थे।सुनवाई के दौरान पीठ ने गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट के मुख्य अभियंता की ओर से दायर हलफनामे पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि दोआबा और माझा क्षेत्रों के होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर और तरनतारन जैसे जिलों में जांचे गए 4406 नमूनों में से 11 नमूने ‘संक्रमित’ पाए गए। ये परीक्षण परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त “60 पार्ट प्रति बिलियन (पीपीबी) के मानकों पर आधारित थे।