पुलिस भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का नोटिस
07:54 AM Jul 05, 2025 IST
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शिमला, 4 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े मामले में राज्य सरकार, लोक सेवा आयोग और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अमन अरोड़ा व अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद जारी किए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि परीक्षा को रद्द कर इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो गए थे, जिन्हें लाखों रुपए में बेचा गया। कांगड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां की थीं, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया कि करीब 1600 अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया।
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