हाईकोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस
शिमला, 10 अप्रैल (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को मंजूरी न देने को लेकर प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से 14 दिन के भीतर याचिका का जवाब दायर करने को कहा है। निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ याचिका दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को निजी तौर पर पार्टी बनाया गया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर नोटिस जारी नहीं किया।
निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विधानसभा अध्यक्ष के कारण बताओ नोटिस का जवाब आज ही दे दिया जाएगा और हो सकता है कि अध्यक्ष अगली सुनवाई से पहले कानून के अनुसार उनके इस्तीफे मंजूर कर लें। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से जवाब तलब करने के आदेश जारी किए।
मामले के अनुसार देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह चंब्याल, नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे।
प्रार्थियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें मंजूरी नहीं दी और इस्तीफे के कारण बताने के लिए 10 अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने को कहा। निर्दलीय विधायकों का कहना है कि जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर इस्तीफे दिए तो उनके इस्तीफे मंजूर करने के बजाए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करना असवैंधानिक है।
अब स्पीकर के स्तर पर फैसला नहीं
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के स्तर पर 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, के.एल. ठाकुर एवं आशीष शर्मा के इस्तीफों पर फैसला नहीं हो पाया है। तीनों निर्दलीय विधायक अध्यक्ष की तरफ से मिले नोटिस का जवाब देने के लिए बुधवार को विधानसभा सचिवालय पहुंचे थे। इस दौरान 2 बार उनके पक्ष को मौखिक एवं लिखित रूप में सुना गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है जिस पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। ऐसे में अब हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करना होगा। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि उन्होंने बिना राजनीतिक दबाव के अपने इस्तीफे दिए हैं। ऐसे में उनके इस्तीफे जल्द स्वीकार किए जाने चाहिए। निर्दलीय विधायक के.एल. ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष यदि जल्द उनके इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं, तो वे हाईकोर्ट में दायर केस वापस ले लेंगे। तीसरे निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नजर आए हैं। हमें उनका निर्णय मंजूर होगा।