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मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को जारी किया नोटिस

06:39 AM Jun 13, 2024 IST
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शिमला, 12 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर मानहानि से जुड़े दीवानी मुकद्दमे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। प्रार्थियों ने दो अलग-अलग मामलों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करने से रोकने की मांग को लेकर अंतरिम राहत संबंधी आवेदन भी दायर किए हैं। 17 मई को इन आवेदनों पर पहले भी हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया था। नोटिस की तामील की सूचना प्राप्त न होने के कारण हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सुक्खू को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने प्रार्थियों को नोटिस की तामील करवाने के लिए एक सप्ताह के भीतर जरूरी कदम उठाने के आदेश भी जारी किए। पूर्व विधायकों का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला और कई अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे उनकी मानहानि हुई है। प्रार्थियों के अनुसार सुक्खू ने उन पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की है। दलील है कि उन पर करोड़ों में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई परंतु मुख्यमंत्री एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अभी तक 6 पूर्व विधायकों और दो विधायकों ने मानहानि को लेकर दीवानी मुकद्दमें दायर किए हैं। मानहानि का दावा करने वालों में विधायक सुधीर शर्मा व इंद्र दत्त लखनपाल सहित पूर्व विधायक रवि ठाकुर, राजिंदर सिंह राणा, दविंदर सिंह भुट्टो, होशियार सिंह, चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा शामिल हैं।

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