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बिना मार्शल चल रही पैराग्लाइडिंग साइटों पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

08:45 AM Apr 24, 2024 IST
बिना मार्शल चल रही पैराग्लाइडिंग साइटों पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
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शिमला, 23 अप्रैल (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उन सभी साइटों पर पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं जिन साइटों पर कोई भी मार्शल तैनात नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात आज ये आदेश पारित किए।
कोर्ट को बताया गया था कि कुछ स्थानों पर मार्शलों की तैनाती नहीं की गई है। कोर्ट ने आदेश दिए कि जिन स्थानों पर सरकार ने मार्शलों की नियुक्ति नहीं की है वहां पैराग्लाइडिंग रोक दी जाए। कोर्ट ने सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट  दायर कर मार्शलों की नियुक्तियों की जानकारी देने के आदेश भी  जारी किए।
कोर्ट ने सरकार को पैराग्लाइडिंग करवाने वाली संस्थाओं अथवा क्लबों द्वारा अपने खिलाड़ियों अथवा ग्राहकों को दी जाने वाली बीमा सुविधाओं की जांच करने के भी आदेश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है।
दिसंबर 2021 में एक 12 वर्षीय बालक की हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग साइट पर मौत संबंधी एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। उक्त 12 वर्षीय बालक आद्विक माता-पिता और छोटी बहन के साथ बेंगलुरु से हिमाचल प्रदेश घूमने आया था। 22 दिसंबर, 2021 को वे दोपहर करीब 1.30 बजे पैराग्लाइडिंग साइट पर पहुंच गए। उन्हें वहां सूचित किया गया कि टेक ऑफ पॉइंट लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है और वहां केवल जीप द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस दौरान जीप की दोपहिया वाहन से अचानक टक्कर हो गई। चालक के वाहन से नियंत्रण खो देने के परिणामस्वरूप जीप 15 फीट खाई में जा गिरी। सभी को गंभीर चोटें आई थीं। आद्विक के सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी।

सीपीएस मामले पर सुनवाई जारी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोपहर बाद इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी। सोमवार को प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी जबकि मंगलवार को कुछ सीपीएस की ओर से बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 24 अप्रैल को रखा गया है। उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया था कि आगामी तारीख से इस मामले पर सुनवाई डे-टू-डे आधार पर होगी।

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