मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को दी अंतरिम अग्रिम जमानत

06:41 PM Aug 12, 2021 IST

सौरभ मलिक

Advertisement

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 12 अगस्त

Advertisement

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को भ्रष्टाचार के एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता और राज्य की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अवनीश झिंगन द्वारा आदेश पारित किए गये। मोहाली की एक अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के 2 दिन बाद सैनी ने अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Advertisement
Tags :
अग्रिमअंतरिमजमानतडीजीपीपंजाब,पूर्वभ्रष्टाचारमामलेसुमेधहाईकोर्ट