हाईकोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र सरकार का आदेश
मुंबई, 10 अगस्त (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कक्षा 11 में दाखिले के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कराने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया। कक्षा 11 में प्रवेश के वास्ते दसवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए 21 अगस्त को प्रत्यक्ष रूप से सीईटी का आयोजन होना था। न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति आर आई चागला की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 28 मई को जारी अधिसूचना निरस्त कर दी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि दसवीं उत्तीर्ण करने वाले सभी बोर्ड से संबंधित विद्यार्थियों के लिए सीईटी का आयोजन किया जाएगा जिसके आधार पर वे कक्षा 11 में दाखिला लेने के वास्ते अपनी पसंद का कॉलेज चुन सकेंगे। पीठ ने कहा, ‘राज्य सरकार के पास इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है और यह अदालत इस तरह के अन्याय के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।’
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दसवीं में मिले अंकों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा 11 में दाखिला देना शुरू करे तथा समूची प्रवेश प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी करे।