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प्रतिबंधित प्रजातियाें के पेड़ों की लकड़ी की बिक्री पर हाईकोर्ट की रोक

07:06 AM Dec 28, 2024 IST
फाइल फोटो

शिमला, 27 दिसंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों की लकड़ी की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए है कि संबंधित कानून, नियमों और अधिसूचना के दृष्टिगत बिना परमिट के पेड़ों का परिवहन न हो। साथ ही, निजी तौर पर बनाये प्रतिवादी बाहरी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक धर्मपुर निवासी कविता व अमृतलाल को भी बिना किसी वैध परमिट के प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों की कटाई के बाद परिवहन पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए।

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