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केजरीवाल का हवाला देकर हेमंत ने मांगी अंतरिम जमानत

06:57 AM May 14, 2024 IST
-फाइल फोटो
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नयी दिल्ली, 13 मई (एजेंसी)
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें भी लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का शीर्ष अदालत से सोमवार को अनुरोध किया। सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई और उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 17 मई तक जवाब देने को कहा।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए पीठ से कहा, ‘मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल मामले में सुनाए गए आदेश के दायरे में आता है। मुझे भी प्रचार अभियान के लिए जमानत चाहिए।’ पीठ ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष सुने बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता को अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। पीठ ने शुरुआत में मामले की सुनवाई 20 मई के लिए सूचीबद्ध की थी लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल एवं अरुणाभ चौधरी ने कहा, ‘तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में बाद की तारीख दी गई तो यह उनके (सोरेन के) साथ पक्षपात होगा।’ पीठ ने कहा कि इस सप्ताह बहुत ज्यादा काम है और बहुत से मामले सूचीबद्ध हैं। सिब्बल ने कहा, ‘तो इस याचिका को खारिज कर दीजिए... राज्य में चुनाव खत्म हो जाएंगे। काफी तर्क-वितर्क के बाद सिब्बल के बार-बार अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को बदलकर 17 मई कर दिया गया। पीठ ने कहा, ‘हमें नहीं पता कि मामले पर सुनवाई हो पायेगी या नहीं, फिर भी हम इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।’

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