मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

हेमंत सोरेन पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में

06:53 AM Feb 03, 2024 IST

नयी दिल्ली, 2 फरवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका देते हुए धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को लेकर हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। उधर, झारखंड की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में हेमंत सोरेन को शुक्रवार को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
सिब्बल ने कहा, ‘इस प्रकार के मामलों में इस अदालत को एक संदेश भेजने की जरूरत होती है। यह एक मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। कृपया सबूत देखिए। यह अनुचित है।’ जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से कहा, ‘पहली बात यह है कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं। दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट भी संवैधानिक अदालतें हैं। यदि हम किसी एक व्यक्ति को शीर्ष अदालत में आने की अनुमति देते हैं, तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी।’ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में ईडी पर उन्हें ‘सुनियोजित साजिश’ के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था।

Advertisement

Advertisement