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जहरीली शराब से मरे 11 लोगों के परिजनों को दी 38 लाख की मदद

11:24 AM Nov 24, 2023 IST
जहरीली शराब से मरे 11 लोगों के परिजनों को दी 38 लाख की मदद
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 23 नवंबर
अम्बाला व यमुनानगर में जहरीली शराब के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अभी तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस धंधे में शामिल लोगों पर ढाई करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है और पुलिस द्वारा छह एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं जान गंवाने वालों में से 11 लोगों के परिवारों को सरकार ने 38 लाख रुपये की आर्थिक मदद की है। ‘दयालु’ योजना के तहत इन परिवारों को यह पैसा मिला है। हालांकि जहरीली शराब से 22 से अधिक लोगों की जान गई थी। दयालु योजना में कवर होने वाले लोगों के परिजनों को ही आर्थिक मदद मिलेगी।
इन 11 लाभार्थियों में से 4 सदस्यों के परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपये प्रति के हिसाब से सहायता राशि भेजी है। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, जहरीली शराब के कारण मृत्यु होने की घटना बेहद दुखदायी है और इस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज की गई है और एल-13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। इस मामले में यमुनानगर में 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अम्बाला में भी 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 लोगों को पकड़ा गया है। 4 लाइसेंसधारी - मांगेराम, अमरनाथ, सुशील कुमार और गौरव कंबोज को डिफॉल्टर घोषित किया है। 6 शहरी व 6 ग्रामीण सहित कुल 12 वेंड जोन को भी रद्द किया है। इसके साथ ही 41 सब-वेंड के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार के वेंड से ऐसे उत्पाद न खरीदें।
इसी दौरान सीएम ने अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44 करोड़ 48 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है।
गरीब परिवारों के लिए शुरू की दयालु योजना : गरीब परिवार तो आर्थिक रूप से भी बड़े संकट से घिर जाता है। हमने ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) चलाई है। इस योजना में 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक 1964 लाभपात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है। योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है। इस मौके पर सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, उपप्रधान सचिव के. मकरंद पाण्डुरंग, मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर सुदेश कटारिया, मीडिया सचिव प्रवीन आत्रेय तथा विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विवेक कालिया उपस्थित रहे।

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कोविड के दौरान दर्ज हुए केस होंगे वापस

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध दर्ज एफआईआर को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 8275 एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें कुल 14,127 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। सर्वाधिक 1030 एफआईआर गुरुग्राम जिले में दर्ज की गई थी। झज्जर में 814, फरीदाबाद में 765, करनाल में 545 और रोहतक में 646 एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी एफआईआर को वापस लेने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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