रेल मंत्री की हत्या के 48 साल पुराने केस में होगी सुनवाई
नयी दिल्ली, 7 अप्रैल (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने 48 साल पहले बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या की निष्पक्ष तरीके से फिर से जांच कराने की उनके पोते की याचिका 16 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वैभव मिश्र की अर्जी दोषियों की एक अपील के साथ सूचीबद्ध की। अपील में, हत्या के लिए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 अक्तूबर को वैभव को दोषियों की अपील पर अंतिम सुनवाई में सहायता करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
कांग्रेस नेता ललित नारायण मिश्र 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में ग्रेनेड विस्फोट में घायल हो गए थे, अगले दिन उनकी मौत हो गयी थी। निचली अदालत ने दिसंबर 2014 में संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपालजी और रंजन द्विवेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।