संजौली मस्जिद विवाद पर सुनवाई 30 नवंबर को
शिमला, 22 नवंबर (हप्र)
शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई अब 30 नवंबर को होगी। शुक्रवार को शिमला जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ को लेकर अपना जवाब दायर किया। वक्फ बोर्ड ने 2006 का वह दस्तावेज भी अदालत में दिखाया जिसमें मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। अदालत में इस पर बहस हुई तथा मामले की सुनवाई 30 नवंबर को तय की गई।
उल्लेखनीय है कि संजौली मस्जिद विवाद अवैध निर्माण को लेकर चर्चाओं में है। एक दशक से अधिक चली अवैध निर्माण की सुनवाई के बाद नगर निगम के आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिलों को अवैध घोषित करते हुए इन्हें गिराने के आदेश पारित किए हैं। मामला प्रदेश विधान सभा में भी गूंज चुका है। मगर ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम आयुक्त शिमला के 5 अक्तूबर के आदेशों को कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसमें दलील दी गई कि मोहम्मद लतीफ नाम के जिस व्यक्ति ने मस्जिद तोड़ने की सहमति दी है, वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड से मोहम्मद लतीफ को लेकर जवाब मांगा था।