मृत व्यक्तियों को पेंशन देने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
शाहाबाद मारकंडा (निस) : हरियाणा में मृत व्यक्तियों को पेंशन देने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले मेें सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि जिन अधिकारियों और पार्षदों ने मरे हुए व्यक्तियों की पहचान की और उनको पेंशन बांटी उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? हाईकोर्ट ने टिप्पणी में सीबीआई से यह भी पूछा कि क्या एक चपड़ासी या छोटे अधिकारी बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं? हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता राकेश बैंस के अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया ने कहा है कि अधिकारियों को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक रिटायर्ड चपड़ासी को घोटाले का सूत्रधार बनाकर उसको अरेस्ट किया और उससे लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी करके उसके खिलाफ चालान भी पेश कर दिया। अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया के मुताबिक इस मामले में बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है।