राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई अगले माह
नयी दिल्ली, 11 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 9 साल की दलित लड़की की पहचान उजागर करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई करेगा। दक्षिणपश्चिम दिल्ली में बच्ची से कथित तौर पर बलात्कार हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बच्ची की उसके माता-पिता के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर प्रकाशित कर उसकी पहचान उजागर की है।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने मकारंद सुरेश म्हादेलकर द्वारा दायर पीआईएल पर इस चरण में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और पक्षों से ‘एक से दो पन्ने की दलीलों को अगली सुनवाई तक तैयार रखने’ को कहा। ट्विटर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवाय्या ने अदालत को बताया कि जिस ट्वीट के संबंध में बात की जा रही है उसे हटा दिया गया है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म की अपनी नीति के खिलाफ है। म्हादेलकर के वकील, गौतम झा ने ट्विटर के दावे से असहमति व्यक्त की और अदालत से हलफनामा मांगने का अनुरोध किया। अदालत ने सुनवाई स्थगित करने से पहले कहा, ‘अगर यह रवैया है, तो हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं।’ वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए। म्हादलेकर ने आरोप लगाया गया कि गांधी, “दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश क र रहे थे।