For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

ए राजा को बरी करने के खिलाफ 6 साल बाद फिर होगी सुनवाई

07:27 AM Mar 23, 2024 IST
ए राजा को बरी करने के खिलाफ 6 साल बाद फिर होगी सुनवाई
Advertisement

नयी दिल्ली, 22 मार्च (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को शुक्रवार को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि उपलब्ध सामग्री और विभिन्न पक्षों के वकीलों की दलीलों के आधार पर सीबीआई ने प्रथम दृष्टया एक मामला बनाया है और सभी साक्ष्यों के गहन अध्ययन की तथा अपीलों पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘अपील को मई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’ ‘अपील की अनुमति’ अदालत द्वारा किसी पक्ष को किसी फैसले के खिलाफ किसी उच्च अदालत में अपील करने के लिए दी गई औपचारिक मंजूरी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की छह साल पहले दायर ‘अपील की अनुमति’ याचिका पर यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने 2018 में अपील दायर की थी। गौर हो कि विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य को 2जी घोटाले से जुड़े सीबीआई तथा ईडी के मामलों में बरी कर दिया था।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×