For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

Haryana News: महिला तथा बाल विकास विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

01:33 PM May 12, 2025 IST
haryana news  महिला तथा बाल विकास विभाग की दो सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की फाइल फोटो।
Advertisement

चंडीगढ़, 12 मई (ट्रिन्यू)

Advertisement

Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निजी प्ले वे स्कूल को मान्यता देने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, मान्यता का नवीकरण 30 दिन के अंदर किया जाएगा।

Advertisement

इन दोनों सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। महानिदेशक / निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।

Advertisement
Tags :
Advertisement