Haryana News : 437 प्लॉट मालिकों को मिलेगी 183 करोड़ की छूट
गुरुग्राम, 18 दिसंबर (हप्र)
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई ‘विवादों से समाधान की ओर’ नाम से नई समझौता योजना का लाभ उठाकर प्लॉट मालिक अपनी बकाया राशि न्यूनतम दरों पर जमा करवा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 14 मई निर्धारित की गई है। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-2 की संपदा अधिकारी बलिना ने बुधवार काे बताया कि इस नई स्कीम में गुरुग्राम के रिहायशी, कमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग व इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 19 सेक्टरों के 437 प्लाॅटधारकों को भूमि की बढ़ी हुई दरों में छूट का लाभ दिया गया है। इसकी राशि करीब 183 करोड़ 52 लाख रुपए है। इनमें सेक्टर 27, 28, 30, 31, 31-32 ए, 32 39, 40, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 55-56, 56 और 57 के प्लाॅट धारक शामिल हैं। संपदा अधिकारी ने बताया कि जमीन के रेट बढ़ाए जाने के कारण गुरुग्राम में एचएसवीपी के कई भूखंड मालिकों की ओर बकाया राशि है, जो कि जमा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि एचएसवीपी के पोर्टल पर वन टाइम अपॉच्युनिटी की एक और स्कीम भी है। जिन रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग या औद्योगिक प्लाटधारकों ने बगैर ओसी सर्टिफिकेट लिए बिल्डिंग पर कब्जा ले लिया है, वे 31 मार्च, 2025 तक इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं।