For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

Haryana news युवक की हत्या के 6 दोषियों को उम्रकैद

05:02 AM Dec 04, 2024 IST
haryana news युवक की हत्या के 6 दोषियों को उम्रकैद
Advertisement
कैथल, 3 दिसंबर (हप्र)एक युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने मंगलवार को 6 दोषियों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गांव नरड़ निवासी रामकुमार की शिकायत के अनुसार 31 मई, 2019 को उसका बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मंदिर, कैथल के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा तो दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच युवकों ने अपनी मोटरसाइकिलें सुनील की गाड़ी के आगे लगा दी और सुनील को गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा। उन्होंने तेजधार हथियारों, डंडों व सूए से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उन्होंने सुनील के सिर के पीछे, माथे पर, बांयें हाथ का अंगूठा व शरीर पर काफी चोटें मारी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। इस बारे थाना शहर में मामला दर्ज था।
Advertisement

उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्समाजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अभियोग को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्रकैद तथा 60 हजार 500 रुपए जुर्माने तथा आरोपी अशोक को उम्रकैद व 70500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में 28 गवाह पेश किए गए।

Advertisement

Advertisement
Advertisement