मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

Haryana Labor Court : हरियाणा में 12 नई लेबर कोर्ट होंगी स्थापित, सरकार ने दी मंजूरी; अनिल विज ने कही ये बात

08:01 PM May 21, 2025 IST

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 21 मई।
Haryana Labor Court : हरियाणा में 12 और नई लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) स्थापित होंगी। श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। 12 नई कोर्ट बनने के बाद राज्य में श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। हालांकि वर्तमान में प्रदेश के छह जिलों में नौ ही श्रम न्यायालय कार्यरत हैं। बाकी पर काम चल रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा।

Advertisement

श्रम मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाया जा सकेगा। प्रदेश के जिन 12 जिलों में नई लेबर कोर्ट स्थापित होंगी, उनमें पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद एवं मेवात (नूंह) शामिल हैं।

न्यायालय स्थापित करने के लिए विज ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेजा था। सीएम ने इसे मंजूरी देते हुए नए श्रम न्यायालयों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 12 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति दी है। यह पैसा बुनियादी ढांचा, फर्नीचर, वाहन, पेट्रोल आदि की व्यवस्था पर खर्च होगा। यहां बता दें कि वर्तमान में 6 जिलों- अंबाला, पानीपत, हिसार व रोहतक में एक-एक, गुरुग्राम में दो तथा फरीदाबाद में तीन श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।

Advertisement

रेवाड़ी के बावल में श्रम न्यायालय निर्माणाधीन है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 2025-26 के बजट भाषण के अनुरूप सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी व पलवल में एक-एक यानी कुल चार नए तथा श्रम न्यायालयों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार और श्रम विभाग की कोशिश है कि विभाग से संबंधित औद्योगिक विवादों का जल्द से जल्द निपटान हो। श्रमिकों को समय पर न्याय मिले, इसीलिए प्रत्येक जिला में श्रम न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं।

Advertisement
Tags :
Anil VijCM Nayab Singh SainiDainik Tribune Hindi NewsDainik Tribune Latest NewsDainik Tribune newsHaryana Labor Courtharyana newsHindi Newslatest newsदैनिक ट्रिब्यून न्यूजहिंदी न्यूजहिंदी समाचार