‘सेवा का अधिकार’ अधिनियम लागू करने में हरियाणा देश में प्रथम : टीसी गुप्ता
गुरुग्राम, 17 जनवरी (हप्र)
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत अधिसूचित सेवाओं को तय समय सीमा में प्रदान करने के निर्देश दिए गए। मुख्य आयुक्त ने बताया कि हरियाणा इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा हरियाणा का मॉडल अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक बन रहा है। यदि यह अधिनियम देशभर में हरियाणा की तरह प्रभावी रूप से लागू हो जाए, तो नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिनियम के तहत अब तक 802 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।
मुख्य आयुक्त ने बताया कि ऑटो अपील सिस्टम पोर्टल पर आई किसी भी अपील को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसके अलावा, अनपढ़ व्यक्ति भी कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी अपील दर्ज करा सकता है। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराना है।