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Haryana Govt Orders ग्रुप-डी कर्मचारियों से जुड़े मामलों में विभाग खुद लें निर्णय

12:27 PM Jun 10, 2025 IST

चंडीगढ़, 10 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों में अनावश्यक विलंब को समाप्त करने के उद्देश्य से स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त कार्यालयों और उपायुक्त, पंचकूला को निर्देश दिया है कि वे कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के अवकाश, भत्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और वेतन निर्धारण जैसे मामलों का निपटान अपने स्तर पर ही करें, बशर्ते वे हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के अंतर्गत सक्षम हों।

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फालतू फाइलिंग से छुटकारा

यह देखा गया है कि विज्ञापन 01/2023 के तहत नियुक्त किए गए ग्रुप-डी कर्मचारियों से संबंधित अनेक सामान्य प्रशासनिक विषयों को अनावश्यक रूप से मानव संसाधन विकास निदेशालय को भेजा जा रहा है, जिससे मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जिम्मेदारी सीधे संबंधित कार्यालयों की है।

विशेष मामलों में निर्देश

यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें निर्णय का अधिकार केवल मानव संसाधन विकास निदेशक के पास है, तो स्पष्ट प्रस्ताव, विस्तृत तथ्य और आवश्यक टिप्पणियों के साथ ही फाइल भेजी जाए। ऐसे मामलों में एसएएस कैडर के अधिकारी की टिप्पणी (यदि जरूरी हो) पहले प्राप्त की जाए।

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Administrative EfficiencyGroup-DHaryana Govt OrdersHRMS Haryanaकॉमन कैडरग्रुप-डी कर्मचारीप्रशासनिक निर्देशहरियाणा सरकार