एससी अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देगी हरियाणा सरकार
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 10 अगस्त
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के क्लास-वन और क्लास-2 के अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण केंद्र की तर्ज पर मिलेगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि इससे जुड़े दो केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। आगामी 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर रही है।
बवानीखेड़ा से भाजपा विधायक बिशम्बर सिंह वाल्मीकि ने प्रमोशन का यह मुद्दा सदन में उठाया था। सीएम की ओर से सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांगी गई है। उनकी राय आने के बाद सरकार कमेटी का गठन करेगी और फिर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। इस पर वाल्मीकि के अलावा पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता व गुहला से जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने मंत्री को कटघरे में खड़ा किया।
ईश्वर सिंह ने कहा कि विधानसभा की कमेटी भी इसके लिए सिफारिश कर चुकी है। विस कमेटी ने एजी को भी बुलाया था और विभाग के सेक्रेटरी से भी बात की थी। ऐसे में अब फिर से कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं।
सदन में विवाद बढ़ता देख सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा की थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर-अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा।
यहां बता दें कि सीएम ने 12 जून को रोहतक में आयोजित कबीर जयंती समारोह में अनुसूचित जाति के क्लास-वन और टू के अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण का ऐलान किया था।