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Haryana Budget Dession नर्सरियों पर सरकार सख्त, नकली पौधे बेचने पर होगी सजा

04:26 AM Mar 26, 2025 IST
जगाधरी के भेड़थल इलाके में नर्सरी से पाॅपलर की पौध उखाड़ते मजदूर। -निस
चंडीगढ़, 25 मार्च (ट्रिन्यू)हरियाणा में अब बिना पंजीकरण कोई भी पौधशाला या नर्सरी संचालित नहीं की जा सकेगी। सरकार हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिससे नर्सरियों पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित होगा। नकली, बीमारीग्रस्त या प्रचलन से बाहर पौधे बेचने वालों को एक साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बागवानी पौध उपलब्ध कराना और बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है। विधेयक के जरिए सब्जियों, मसालों, फलों, सजावटी और सुगंधित पौधों की प्रमाणित पौधशालाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

नकली पौधों से किसानों को नुकसान

वर्तमान में, कई नर्सरियां बिना नियंत्रण के पुरानी, रोगग्रस्त और नकली पौधें बेच रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। अब सरकार पंजीकरण की अनिवार्यता लागू कर नर्सरियों की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। नए कानून के तहत बिना लाइसेंस कोई पौधशाला नहीं चल सकेगी। नकली पौधे बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह विधेयक बागवानी किसानों को सुरक्षा और आर्थिक लाभ देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

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