Haryana-हाईकोर्ट के आदेश पर 3 दिन के अंदर होगा मोहित का अंतिम संस्कार
कनीना, 16 जनवरी (निस)
कनीना खंड के गांव बाागोत निवासी 26 वर्षीय मोहित के शव का तीन दिन के अंतराल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बारे में मृतक के पिता कैलाशचंद द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने ये आदेश दिए। सुनवाई के दौरान वादी पक्षकार की उपस्थिति में पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। जिस पर कोर्ट ने गंभीरता से विचार किया। हाईकोर्ट के न्यायधीश ने अर्जी में लगाए गए आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारी से करवाने तथा मृतक के पिता को तफ्तीश में शामिल होेने के भी आदेश दिए।
इधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 35 दिन बाद मोहित को मुक्ति मिलने की संभावना बन गई है। इसे लेकर ग्रामीणों एवं जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पीड़ित पिता कैलाश चंद न्याय की मांग को लेकर बीते मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंचा था। बृहस्पतिवार को उनकी अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसके चलते हाईकोर्ट ने वादी एवं प्रतिवादी पक्षकारों को आदेश दिए।
13 दिसंबर को की थी आत्महत्या
उल्लेखनीय है कि 26 वर्षीय युवक मोहित ने 13 दिसंबर, 2024 की रात करीब आठ बजे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शनिवार 14 दिसंबर 2024 को पुलिस ने कनीना अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा दिया था। मृतक युवक के पिता कैलाश चंद ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से मना कर दिया था।