ज्ञानवापी : सभी तहखानों के सर्वे की मांग पर सुनवाई 15 को
वाराणसी, 6 फरवरी (एजेंसी)
उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराये जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने अपनी याचिका में एएसआई से सर्वेक्षण करने का आदेश देने का आग्रह किया है। राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि तहखानों के अंदर ‘गुप्त तहखाने’ हैं और उनका भी सर्वेक्षण करना जरूरी है ताकि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच सामने आ सके। याचिका में बंद तहखानों का नक्शा भी शामिल किया गया है।
यादव ने कहा, ‘हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा कि वर्ष 1991 के मामले में उच्च न्यायालय ने शेष कार्यवाही (सर्वेक्षण) कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के मद्देनजर बचे हुए तहखानों का भी सर्वे कराना जरूरी है।’ उन्होंने बताया कि इस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का ऐसा कोई आदेश
नहीं है।
तहखाने में पूजा के खिलाफ सुनवाई आज भी
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। यह आदेश अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पारित किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि 31 जनवरी, 2024 के आदेश के तहत जिला जज ने उस वाद में शुरुआती चरण में मांगी गई अंतिम राहत प्रदान की जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। नकवी ने आगे कहा कि यह आदेश बहुत जल्दबाजी में पारित किया और वह भी उस दिन जब संबंधित न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने जा रहे थे।