Gurugram परिवार के 4 सदस्यों की हत्या में दोषी को उम्रकैद, जुर्माना
गुरुग्राम, 17 दिसंबर (हप्र)
6 साल पहले थाना हेलीमंडी के एक गांव में परिवार के चार लोगों की मौत के मामले में एक आरोपी को जिला अदालत ने उम्रकैद और जमाने की सजा सुनाई है।
जिला पुलिस के प्रवक्ता ने आज बताया कि 29/30 अगस्त 2018 को पुलिस चौकी हेलीमंडी की पुलिस टीम को एक सूचना गांव बृजपुरा में एक बच्ची के बेहोश होने, एक महिला के फंदे पर लटकने, एक व्यक्ति तथा एक महिला की मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड, सीन ऑफ क्राइम टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। मृतक व्यक्ति के भाई ने पुलिस पुलिस टीम को लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि 29 अगस्त को किसी व्यक्ति ने उसके भाई मनीष, उनकी माता फूलमती, मनीष की पत्नी पिंकी की हत्या कर दी तथा मनीष की लड़की चारू की चोटों के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद थाना पटौदी, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अभियोग में पुलिस ने सुरेश कुमार निवासी गांव खोड़ को गिरफ्तार किया था। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। उसे धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।