हरियाणा में मतदान से पहले गुरमीत राम रहीम ने मांगी पैरोल, Election Commission के पास भेजी गई अर्जी
रोहतक, 29 सितंबर (निस)
Gurmeet Ram Rahim Parole: साध्वी यौनशोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल के लिए अर्जी दी है। यह अर्जी हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले दी गई है, जिसके चलते इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। राम रहीम के पैरोल की अर्जी को चुनाव आयोग (Election Commission) के पास भेज दिया गया है।
गुरमीत राम रहीम को इससे पहले भी कई बार पैरोल या फरलो (छुट्टी) मिल चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में वह विभिन्न अवसरों पर जेल से बाहर आया है, और इन पैरोल के दौरान उसने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राम रहीम का बड़ा अनुयायी वर्ग होने के कारण हर बार उसकी पैरोल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस छिड़ती है।
राम रहीम को कब-कब पैरोल मिली
- अक्टूबर 2020: अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई थी।
- मई 2021: मां से मिलने के लिए दूसरी बार पैरोल मिली।
- फरवरी 2022ः परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो मिली।
- जून 2022: उसने 30 दिन की पैरोल ली, इस दौरान उसने कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए।
- अक्टूबर 2022: दिवाली के मौके पर उसे 40 दिन की पैरोल मिली।
- जनवरी 2023: उसे फिर से 40 दिन की पैरोल दी गई, जिसके दौरान उसने अपने अनुयायियों के साथ ऑनलाइन सत्संग भी किया।
- जुलाई 2023: उसे एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिली।
- नवंबर 2023: 21 दिन की फरलो में बागपत आश्रम गया।
- जनवरी 2024ः 50 दिन की फरलो पर आया।
- अगस्त 2024ः 21 दिन की फरलो मिली थी। इस दौरान उसने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया।