जीएसटी : नोटिस अवधि के बाद ही शुरू हो सकेगी वसूली कार्यवाही
07:21 AM Jun 03, 2024 IST
नयी दिल्ली, 2 जून (एजेंसी)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त स्तर के अधिकारी मांग आदेश की तामील के लिए निर्धारित तीन महीने से पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बकाया वसूलने के निर्देश जारी कर सकते हैं। यदि कोई कर देने योग्य व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम के तहत पारित आदेश में तय राशि का तीन महीने के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो कर अधिकारी इस अवधि की समाप्ति के बाद ही वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
आमतौर पर, वसूली की कार्यवाही केंद्रीय कर के क्षेत्राधिकार वाले उप या सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। सीबीआईसी ने कहा कि जिन मामलों में जल्दी वसूली जरूरी समझी जा रही है, वहां जरूरी कारणों का खुलासा करना होगा।
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