दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कार्रवाई करें सरकारें
नयी दिल्ली, 30 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और नगर सरकार को वैध लाइसेंस के बिना दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र को उचित कदम उठाने तथा ऑनलाइन दवाओं की ‘अवैध’ बिक्री पर अपने अंतिम रुख के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया।
केंद्र के वकील ने अदालत को सूचित किया कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर एक मसौदा अधिसूचना के बारे में परामर्श अभी चल रहा है, जिसके बाद पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 नवंबर को सूचीबद्ध किया। पीठ ने 28 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा, ‘भारत संघ को उचित कदम उठाने और उसके बाद इस मामले में उसके अंतिम रुख के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है। इस बीच, भारत संघ और राज्य सरकार को 12 दिसंबर, 2018 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, जो कि बिना वैध लाइसेंस दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शामिल हैं।’