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दूरसंचार कंपनियों से यूजर्स का डाटा ले सकेगी सरकार

06:55 AM Nov 23, 2024 IST

नयी दिल्ली, 22 नवंबर (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम के तहत नये साइबर सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। इसका मकसद दूरसंचार कंपनियों के लिए सुरक्षा चूक संबंधी घटनाओं की जानकारी देने और खुलासा करने के लिए समयसीमा तय करना सहित कई उपायों के जरिये संचार तंत्र व सेवाओं को मजबूत करना है। नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार व उसकी अधिकृत एजेंसी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से किसी दूरसंचार इकाई से यूजर्स का ट्रैफिक डाटा (संदेशों के विषय के अलावा) मांग सकती है। सरकार के पास ऐसे डाटा का विश्लेषण करने और इसे कानून प्रवर्तन व सुरक्षा में लगी किसी भी एजेंसी को सौंपने की शक्ति भी होगी।
नियमों में स्पष्ट किया गया है कि दूरसंचार इकाइयों को छह घंटे के भीतर साइबर सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी केंद्र को देनी होगी। घटना की जानकारी मिलने के 24 घंटे के भीतर, दूरसंचार इकाइयों को प्रभावित यूजर्स की संख्या, अवधि, भौगोलिक क्षेत्र, तंत्र या सेवा पर पड़ने वाले प्रभाव और सुधारात्मक उपायों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। दूरसंचार इकाइयों को साइबर सुरक्षा नीति अपनानी होगी, जिसमें सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्रवाई, प्रशिक्षण, तंत्र परीक्षण और जोखिम मूल्यांकन शामिल होंगे। उन्हें मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना होगा।

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