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कांट्रेक्ट कर्मचारियों की पोस्टिंग के लिए सरकार ने तय किए मानदंड

10:00 AM Oct 27, 2023 IST

चंडीगढ़, 26 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कांट्रेक्ट कर्मचारियों की तैनाती नीति-2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। चयन मानदंडों में इन संशोधनों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को और अधिक समावेशी और कुशल बनाना है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बृहस्पतिवार को नियमों में किए बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया। अधिसूचना में कहा गया है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची अब वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, सामान्य पात्रता परीक्षा, पूर्व राज्य अनुभव आदि स्कॉरिंग मापदंडों के आधार पर तैयार की जाएगी। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे। इसमें 1 लाख रुपये तक 40 अंक, 1 लाख 1 रुपये से 1 लाख 80 हजार रुपये तक 30 अंक, 1 लाख 80 हजार से तीन लाख रुपये तक 20 अंक और तीन लाख से 6 लाख रुपये तक 10 अंक की स्कॉरिंग होगी। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 24 से 36 वर्ष तक 10 तथा 36 से 42 वर्ष तक आयु में 5 अंकों का लाभ दिया जाएगा।
नौकरी के लिए प्रासंगिक एनसीवीटी, एससीवीटी, एसवीएसयू विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कौशल प्रमाणपत्र होने पर उम्मीदवारों को अधिकतम 5 अंक प्राप्त होंगे। उसी क्षेत्र में बुनियादी योग्यता से अधिक उच्च योग्यता होने पर अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। इसमें न्यूनतम 8वीं पास की अनिवार्यता होगी। सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। अनाथ होने की स्थिति में 10 अंक, विधवा को 5 अंक और जिन उम्मीदवारों के पिता नहीं हैं, उनके लिए भी 5 अंक दिए हैं।
सामान्य पात्रता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक प्राप्त होंगे। जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक, नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की है। प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा।

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