मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला सकती सरकार : विक्रमादित्य
शिमला, 24 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार को सभी की भावनाओं की कद्र है, लेकिन वह बुलडोजर नहीं चला सकती। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगा दिया है। संजौली मस्जिद विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून के दायरे में रहकर ही काम होगा। मामला कोर्ट में हैं। अगर कोर्ट ने मस्जिद के निर्माण को अवैध करार दिया तो अवैध हिस्से को तुरंत गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को अपने दायरे मेें रहकर काम करने की जरूरत है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में तहबाजारियों को लेकर मंगलवार को व्यापार मंडल और स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ बैठक हुई है। बैठक में शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा, मेयर सुरेंद्र चौहान और निगम आयुक्त व शहरी विकास विभाग के सचिव भी उपस्थित रहे। बैठक में किस तरह से तहबाजारियों को बसाया जाए, पर चर्चा हुई ताकि हिमाचल की जनता भी सुरक्षित रहे और सभी को रोजगार भी मिले। उन्होंने कहा कि शिमला के बाद अब अन्य नगर निगमों में भी तहबाजारियों के बसाने को लेकर चर्चा की जाएगी।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर को लेकर निर्णय लिया गया है कि 30 दिसंबर तक हर जगह पर ब्लू लाइन लगा दी जाएगी। इन्हीं ब्लू लाइन के भीतर तहबाजारियों को बैठना होगा। तीन साल बाद लाइसेंस दोबारा से रिव्यू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाइबलीहुड है, ऐसे में किसी को भी हिमाचल आने से और अपना जीवन यापन करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक्ट में संशोधन किया जा सकता है।