Google Case: गूगल के सुंदर पिचाई को मिला नोटिस, अदालत ने लगाई फटकार
चंडीगढ़, 1 दिसंबर (ट्रिन्यू)
Google Case: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मुंबई की एक अदालत ने फटकार लगाते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेफॉर्म यूट्यूब के एक वीडियो पर कोर्ट अदालत के एक आदेश का पालन नहीं किया।
मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार यूट्यूब पर एनजीओ ध्यान फाउंडेशन और इसके संस्थापक योगी अश्विनी के खिलाफ एक अपमानजनक वीडियो अपलोड किया गया था। अदालत ने आदेश दिया था कि इस वीडियो को यूट्यूब से पूरी तरह हटा दिया जाए, जिसका पालन नहीं किया गया। इसी के चलते सुंदर पिचाई को नोटिस भेजा गया है।
बता दें कि नोटिस पिछले हफ्ते जारी किया गया है। केस की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुंदर पिचाई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जा सकती है। दरअसल, वीडियो हटाने के आदेश के बावजूद भी 'पाखंडी बाबा की करतूत' वाले शीर्षक की वीडियो अभी भी देखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, ध्यान फाउंडेशन द्वारा पिछले साल अक्टूबर में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि यूट्यूब ने जानबूझकर आपत्तिजनक वीडियो को नहीं हटाया और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है जबकि उनकी संस्था एनजीओ पशु कल्याण पर केंद्रित है।