सज्जन कुमार के स्वास्थ्य पर एक हफ्ते में हलफनामा दें
नयी दिल्ली, 24 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की चिकित्सकीय हालत की जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध न्यायालय से किया है। न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने कुमार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और उसे कांग्रेस के इस पूर्व नेता की चिकित्सकीय हालत की जांच करके एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पूर्व सांसद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि कुमार को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया जाना चाहिए क्योंकि यहां के एक सरकारी अस्पताल में उनकी हालत स्थिर नहीं हुई है। पीठ ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि राज्य से कोई इसकी जांच करे। हम चाहते हैं कि राज्य जांच करे कि चिकित्सकीय हालत कैसी है।’ सिंह ने कहा कि पहले भी कुमार का उपचार निजी अस्पताल के चिकित्सक ने किया था और उनका फिर से वहीं इलाज कराया जा सकता है।