घग्गर नदी का पानी न पीने योग्य, न सिंचाई योग्य : सैलजा
सिरसा, 13 दिसंबर (हप्र)
सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि घग्गर नदी का पानी न तो पीने योग्य है और न ही सिंचाई के योग्य, क्योंकि हरियाणा में कुल घुलित ठोस पदार्थ (टीडीएस) 198-1068 मिलीग्राम प्रति लीटर (एमजी/एल) और पंजाब में 248-2010 मिलीग्राम/एल की सीमा में देखे गए। इतना ही नहीं दोनों ही राज्यों का दावा है कि उनके राज्यों में सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। सांसद सैलजा ने संसद में जल शक्ति मंत्री के समक्ष घग्घर नदी को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में मंत्री ने साफ कहा कि इस नदी का पानी पीने और सिंचाई के योग्य नहीं है।
सांसद कुमारी सैलजा ने संसद में जल शक्ति मंत्री से पूछा था कि क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों से गुजरने वाली घग्गर नदी का पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयुक्त है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है।
मंत्री ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में निर्वहन करने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले शहरों से निकलने वाले गंदे पानी के उपचार के लिए 291.7 एमएलडी की कुल क्षमता वाले 28 एसटीपी स्थापित किए गए हैं तथा 97 एमएलडी क्षमता वाले 15 एसटीपी निर्माणाधीन हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि घग्गर कार्य योजना के तहत राज्य में नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 588 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।