नौकरी दिलाने के बहाने लाखों की धोखाधड़ी, दोषी महिला को कैद
मोहाली,11 दिसंबर (हप्र)
सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने दो लोगों से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी सोनप्रीत कौर निवासी बठिंडा को अलग-अलग धाराओं में दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी सोनप्रीत कौर के खिलाफ वर्ष 2019 में मटौर थाने में मामला दर्ज हुआ था। यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था।
शिकायतकर्ता लखविंदर सिंह ने अपने बयान में कहा था कि वह मटौर गांव का रहने वाला है और स्कूल बस ड्राइवर का काम करता है। उसकी पत्नी रूपिंदर कौर ने एमए/बीएड किया हुआ था, लेकिन वह बेरोजगार थी। वह नौकरी की तलाश कर रही थी। शिकायतकर्ता के एक जानकार से सोनप्रीत कौर जोकि हाईकोर्ट में क्लर्क की नौकरी करती थी संपर्क में आई। सोनप्रीत कौर ने उन्हें बताया कि हाईकोर्ट में सरकारी नौकरियां निकली हुई हैं। इसी तरह उसने दो अन्य को भी हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे देने के लिए कहा। सोनप्रीत ने कहा कि उसकी हाईकोर्ट के बोर्ड मेंबरों से सेटिंग है और वह सभी को नौकरी दिला देगी। उसने प्रति व्यक्ति 10-10 लाख रुपये लिए। आरोपी सोनप्रीत कौर ने उन्हें जाली ज्वाइनिंग लेटर और मेरिट लिस्ट सौंप दी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोनप्रीत से अपने पैसे वापस मांगे लेकिन उसने पैसे देने से इंकार कर दिया और ना ही उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई। बाद में उन्होंने मटौर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने जांच के बाद सोनप्रीत के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया