नायब तहसीलदार सहित 10 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस
कनीना, 23 सितंबर (निस)
71 कनाल 16 मरला भूमि के विवाद में इंतकाल में वारिस का नाम छूटने पर एसडीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार, कानूनगो सहित 10 व्यक्तियों के विरुद्व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ की नोहर के सोती बड़ी निवासी निर्मला ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उनकी दादी गिंदोड़ी के नाम कनीना के गांव पोता में जमींन थी और उनकी वर्ष-2004 में मृत्यू हो गई। निर्मला ने आरोप लगाया कि उनके हिस्से को हड़पने के चक्कर में शादी की बजाय फौत दिखाकर जमीन का इंतकाम अन्य वारिसों के नाम कर दिया। गिंदोड़ी के विरासत इंतकाल से पहले उनके पिता देवी सिंह की मौत हो चुकी थी। उसके मृतक पिता के हिस्से आने वाली जमीन सभी वारिसों के नाम जानी थी। जिसमें निर्मला का नाम दर्ज नहीं किया गया। आरोप है कि साजबाज होकर उसे मृत दिखाया गया। जमींन से वंचित करने के बाद गिंदोड़ी की बेटियां सुपार देवी, किरण और देवीसिंग के पुत्र नोरंग ने इंतकाल के आधार पर मालिक बनने के बाद मार्च-2011 में रिलीज डीड के आधार पर 71 कनाल 16 मरला भूमि सवाई सिंह व मनोज कुमार के नाम ट्रांसफर कर दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार आरएल, पटवारी ज्ञानेंद्र, कानूनगो नौरंगलाल, सवाई सिंह, धर्मबीर, लक्ष्मण सिंह, जयवीर, अक्षय, मनोज कुमार, दिनेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।